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बलिया में पत्रकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे


बलिया: पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फेफना पुलिस तथा एसओजी व सर्विलांस टीम बलिया की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.08.2020 को प्र0नि0 फेफना राजीव कुमार मिश्र मय हमराह तलाश वांछित अभियुक्त के संबंध में फेफना चौराहे पर उ0नि0 ओमप्रकाश चौबे से वार्ता कर रहे थें कि थोड़ी देर बाद एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम भी आ गयी। 

उक्त टीम पत्रकार रतन सिंह हत्यकांड के संबंध में वार्ता कर रहे थें कि मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि रतन सिंह पत्रकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी हीरा सिंह इस समय एकौनी तिराहे पर मौजूद है तथा उसके पास हत्याकांड में प्रयुक्त अवैध पिस्टल भी है । इस सूचना पर विश्वास कर संयुक्त पुलिस टीम मौके पर पहुचीं तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था ।

 जिसके तरफ सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने पर वह व्यक्ति रसड़ा की तरफ तेज कदमों से भागने लगा जिसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य बनाते हुये अपने पास रखे असलहे से फायर कर दिया किन्तु उसकी असलहे की कारतूस मिसफायर हो गयी जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा सावधानीपूर्वक खुद को बचते-बचाते हुये भाग रहे व्यक्ति को समय 23:45 बजे पकड़ लिया गया ।  उक्त व्यक्ति के पास से 01 अदद पिस्टल व 01 अदद जिंदा व 01 अदद मिसफायर कारतूस बरामद हुआ ।  
पक़ड़े हुये व्यक्ति से जब उसका नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम प्रशान्त उर्फ हीरा पुत्र दिनेश सिंह निवासी फेफना थाना फेफना जनपद बलिया बताया । 


जब भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब जमीन के विवाद व पुराने रंजिश में गांव के ही पत्रकार रतन सिंह की दिनांक 24.08.2020 को रात्रि में गांव के ही सोनू सिंह चाचा अरविंद सिंह पापा दिनेश सिंह, तेजबहादुर सिंह, वीरबाहदुर सिंह, मोती सिंह, सुशील सिंह, अनिल सिंह और उदय सिंह के साथ मिलकर लाठी-डंडा,कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिये थें तथा मैने इसी पिस्टल से गोली मारकर रतन सिंह की हत्या कर दिया था तथा गिरफ्तारी से बचने के लिये वाराणसी भागने के प्रयास में था और पकड़े जाने के डर से मैने आप लोगों के ऊपर फायर कर दिया । 

उक्त व्यक्ति से बरामद पिस्टल व कारतूस रखने के संबंध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने में असमर्थ रहा । उक्त व्यक्ति मु0अ0सं0 166/20 धारा 147,148,149,302 भादवि थाना फेफना में वांछित चल रहा था। जिसके विरुद्ध थाना फेफना पर मु0अ0सं0 167/20 धारा 307 भादवि0 व मु0अ0सं0 168/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर, अभियुक्त को चालान न्यायालय रवाना किया जा रहा है एवं अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।





रिपोर्ट धीरज सिंह

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