Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

धोखाधड़ी से प्रधानी करना पड़ा भारी, डीएम ने किया बर्खास्त, दर्ज कराया मुकदमा


मनियर,बलिया। धोखाधड़ी व कुट रचित तरीके से अपराधिक इतिहास को छिपाकर प्रधानी का चुनाव लड़ एवं प्रधान पद पर विजयी होकर प्रधान पद पर आसीन होना विकास खण्ड मनियर के ग्राम पंचायत असना के वर्तमान प्रधान को महंगा पड़ा। उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में जिला अधिकारी बलिया भवानी सिंह खंगारौत ने ग्राम प्रधान को प्रधान पद से पदच्युत कर दिया एवं साथ ही खंड विकास अधिकारी मनियर को प्रधान द्वारा अपने दोष सिद्ध तथ्यों को छिपाकर सन् 2015 में ग्राम प्रधान पद पर नामांकन कर चुनाव लड़कर निर्वाचित होने के आरोप में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत सदस्यों की तीन सदस्ययी  समिति  गठित की जाएगी। उक्त समिति अग्रिम व्यवस्था/ आदेश तक ग्राम प्रधान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी। विकास खंड मनियर के ग्राम पंचायत असना  में सन् 2015 में असना निवासी संजीत कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित हुए थे।
 गांव के ही मार्कंडेय उपाध्याय ने यह आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध शपथ पत्र देकर शिकायत किया था कि ग्राम प्रधान संजीत कुमार सिंह को सोनभद्र की अदालत से धारा 379 के तहत 2 वर्ष की कारावास एवं 2000 रुपये की जुर्माना, धारा 411 के तहत 2 वर्ष की कारावास  एवं एक हजार  रुपये की जुर्माना एवं धारा 8/ 20  स्वायक औषधि एवं मनोत्तेजना पदार्थ अधिनियम के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया था।शिकायतकर्ता मार्कण्डेय उपाध्याय ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सिविल मिस रिटेपेटिशन भी दायर किया था।कोर्ट के आदेश को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी बलिया ने उक्त आदेश पारित किया।


रिपोर्ट राम मिलन तिवारी

No comments