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बलिया में खाद्यान्न की कालाबाजारी करना पड़ा महंगा, तीन पर एफआईआर


नगरा, बलिया। नगरा पुलिस ने महेंदुआ के कोटेदार जौवाद , कोटेदार के नामित प्रतिनिधि श्रीराम सिंह व कारोबारी चंदन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा उपजिलाधिकारी बिल्थरारोड की संस्तुति पर जिलाधिकारी की अनुमति के बाद आपूर्ति निरीक्षक बिल्थरारोड राहुल भारतीय की तहरीर पर दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद कोटेदारों व कालाबाजारियों में हडकंप मच गया है। 

आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर में कहा गया है कि 2 सितंबर को ग्राम पंचायत महेंदुआं विकास खंड सीयर तहसील बिल्थरारोड के कार्डधारकों द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि जौवाद पुत्र भीखारी उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत महेंदुआं के प्रतिनिधि श्रीराम सिंह निवासी मउरहां ग्राम पंचायत महेंदुआं द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न को चंदन पुत्र छोटेलाल ग्राम किशोरगंज ग्राम पंचायत बिहराहरपुर विकास खंड नगरा थाना नगरा को बेंचा गया है। 


शिकायत की जांच नगरा थाने के उपनिरीक्षक अखिलेश नारायण सिंह व थाना नगरा के पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर की गई। किशोरगंज निवासी चंदन जिनकी गल्ले की दुकान है के घर गोदाम से 26 बोरा प्रति बोरी 50 किग्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेंहू जौवाद उचित दर विक्रेता के प्रतिनिधि श्रीराम सिंह के द्वारा 1 सितंबर को बेंचा गया है। विक्रेता प्रतिनिधि श्रीराम सिंह की उपस्थिति में जौवाद उचित दर विक्रेता के कोटे की दुकान के स्टाक का सत्यापन किया गया। सत्यापन में जौवाद की कोटे की दुकान चौहद्दी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर योजना एवं मिड डे मिल योजना का चावल , चना आदि पाया गया।
                             

 रिपोर्ट  संतोष द्विवेदी

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