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जानें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए कब तक करना है ऑनलाइन आवेदन



इच्छुक लाभार्थियों को बैकों के माध्यम से दस लाख ऋण दिए जाने का प्राविधान

बलिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परंपरागत कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंकों के माध्यम से अधिकतम दस लाख तक ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगों एवं महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। महिला एवं पुरुष लाभार्थियों की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। जनपद के इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट-www.upkvib.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान अपेक्षित दस्तावेज आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, कार्यस्थल का नजरी, नक्शा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित है। आवेदन पत्र ऑनलाइन करने के उपरांत आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक दस्तावेज लाक डाउन के पश्चात जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर-7408410763, 9839147510 पर भी संपर्क कर सकते हैं।



रिपोर्ट : धीरज सिंह

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