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मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के लिए 20 जून तक करे आवेदन





बलिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर. एस. प्रजापति ने कहा कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले माटीकला से संबंधित परंपरागत कारीगर, अनुभव प्राप्त, शिक्षित बेरोजगार/ प्रवासी श्रमिकों हेतु उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में माटीकला से संबंधित स्वरोजगार की स्थापना के लिए ग्रामीण बैंकों के माध्यम से अधिकतम प्रोजेक्ट कास्ट रुपये 10 लाख की सीमा तक ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत बैंक शाखा द्वारा उन्हीं के पक्ष में वितरित पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान एक मुफ्त दिया जाएगा। उधमी का अंश प्रोजेक्ट कास्ट का पांच प्रतिशत वहन करना होगा। माटीकला से जुड़े परंपरागत कारीगर, अनुभव प्राप्त, शिक्षित बेरोजगार, प्रवासी श्रमिक जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक हुए अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित जाति, निवास, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता तथा फोटो के साथ 20 जून तक किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उदयभान में ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9415668739 पर संपर्क किया जा सकता है।


रिपोर्ट : धीरज सिंह


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