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आबकारी दुकानों से क्यू०आर० कोड़ सील बन्द ही शराब की बोतल खरीदे


 


बलिया। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि "अवैध अड्डों से खरीदी गयी शराब में मिथाइल अल्कोहल भी मिला हो सकता है, जो घातक विष है और इसकी थोड़ी सी मात्रा पीने से ही आदमी अन्धा हो सकता है एवं उसकी जान भी जा सकती है। किसी भी दशा में अवैध अड्डों से खरीद कर अवैध शराब,अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर का सेवन न करें। यह पूर्णतया नकली एवं जानलेवा हो सकती है। सस्ते के चक्कर में जान न गवाएं। अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान मे रखतें हुए सरकारी/अधिकृत आबकारी दुकानों से क्यू०आर० कोड़ युक्त सील बन्द शराब की बोतल ही खरीदे। अवैधानिक रूप से मादक पदार्थो

अवैध शराब का निर्माण, बिक्री एवं दुकानों से ओवर रेटिंग एवं अन्य किसी अनियमितता की सूचना प्रदेश स्तर पर

संचालित टोल फ्री नम्बर 14405 तथा व्हाट्सएप नम्बर 9454466019 के साथ निम्नलिखित मोबाइल नं० पर भी सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता गोपनीय रखा जायेगा। आबकारी निरीक्षक सदर मो0-8745931965, आबकारी निरीक्षक रसड़ा मो0- 9454465886, आबकारी निरीक्षक बांसडीह मो0-7905692203, आबकारी निरीक्षक बैरिया मो0-7355670061, आबकारी निरीक्षक बेल्थरारोड एवं सिकन्दरपुर मो0-8004165518 एवं जिला आबकारी अधिकारी मो0-9454465622 पर सूचना दे सकते हैं।


रिपोर्ट त्रयंबक पांडेय गांधी

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