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माननीय उच्च न्यायालय व सरकार के रोक के बावजूद खुले में सड़क की पटरियों पर बेचे जा रहे मुर्गा, मांस व मछली




बलिया : खुले में पशु पक्षियों को वध कर उनका मांस बेचने के कार्य पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे गैरकानूनी बता कर प्रतिबंधित किये जाने के बावजूद नगर पंचायत क्षेत्र बैरिया के साथ साथ रानीगंज बाजार, मठ योगेंद्र गिरी, टोला शिवन राय, दलन छपरा चट्टी, लालगंज बाजार सहित छोटे बड़े कस्बो में सैकड़ो स्थानों पर खुले में बकरा, मुर्गा सहित अन्य पशुओं व पक्षियों का वध कर उनका मांस खंभे में टांग कर उसे काट काटकर बेचने का शिलशिला काफी दिनों से जारी हैं। इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन द्वारा कठोर रूप अख्तियार नही करने के कारण ऐसे दुकानों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। कुछ जगह तो सड़क की पटरियों पर इस तरह से बकरा और मुर्गा काटा जाता है कि अगर आप बच कर ना निकले तो उनके खून से आपका कपड़ा गंदा हो सकता हैं। सात्विक विचार धारा के लोगों के लिए इस तरह की गतिविधियां परेशानी का कारण बनी हुई है वहीं सड़क के किनारे खून चमड़ा पंख आदि फेंकने से गंदगी फैल रही है जिससे कई तरह के रोग फैलने की आशंका रहती है। इस संदर्भ में पूछने पर एसएचओ धर्मवीर सिंह ने बताया कि तत्काल इस संदर्भ में अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी अगर किसी ने खुले में पशु पक्षी का वध कर मांस मछली बेचा तो उसके खिलाफ कठोरता कार्रवाई की जाएगी।



 होगी कठोर कार्यवाई


खुले में पशु पक्षियों को वध करना या उनका मांस बेचना गैर कानूनी है ऐसा कत्तई करने नही दिया जाएगा जो लोग खुले में पशु पक्षियों को काटकर उनका मांस बेचते हैं उनके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी अन्यथा आज से ही पर्दे के भीतर पशु पक्षियों का वध करने व उनकी मांस बेचने की व्यवस्था कर लें।


नौसाद आलम 

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बैरिया



By- Dhiraj Singh

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