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13 माह से चल रही जदोजहद के बाद दुकान बर्खास्त

हल्दी। विकास खंड बेलहरी अंतर्गत ग्राम सभा पिन्डारी के  राजकीय सस्ते गल्ले के निलंबित दुकानदार विश्वनाथ यादव का अनुबंध पत्र जिलाधिकारी के संस्तुति पर उपजिलाधिकारी सदर ने समाप्त कर दिया। 13 माह से चल रही जदोजहद दुकान बर्खास्तगी के बाद समाप्त हो गया।आठ कार्डधारकों का नाम दो बार वितरण रजिस्टर में अंकित है जो अनियमितता की गवाही दे रहे हैं।उपजिलाधिकारी सदर के निर्देश पर पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को नायब तहसीलदार सदर व सप्लाई इंस्पेक्टर ने पिन्डारी की दुकान का स्टाक चेक किया था।उस समय कोटेदार के गोदाम में 47 कुन्तल खाद्यान्न कम पाया गया था।जिलाधिकारी के आदेश पर 11 अक्टूबर को दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया और 12 अक्टूबर 2018 को  कोटेदार विश्वनाथ यादव के विरुद्ध हल्दी थाने में 3/7 का मुकदमा दर्ज कराया गया। उसी समय विभाग ने कोटेदार से स्पष्टीकरण मांगा तो उसने आठ माह बाद जबाब दिया। स्पष्टीकरण की जांच के दौरान  गांव के 26 कार्डधारकों में 25 कार्डधारकों ने कहा था कि अक्टूबर 2018 में राशन नहीं मिला है। सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा दिये जांच रिपोर्ट के आधार पर उपजिलाधिकारी सदर ने 14 अक्टूबर को आरोप पत्र/कारण बताओं नोटिस जारी किया।जिसका संतोषजनक जबाब न मिलने के कारण 22 नवंबर को दुकान को बर्खास्त कर दिया गया।विभाग के द्वारा दी गई इसकी प्रतिलिपि शुक्रवार को गांव पहुंची तो लोगों को जानकारी हुआ।
खास बात यह है कि कोटेदार द्वारा वितरण रजिस्टर में ललिता यादव पत्नी जयराम, गौरी राम पुत्र सचदेव,हरेराम पुत्र सूरज,माया पत्नी अशोक,ब्रजेश यादव पुत्र विश्वनाथ,रामपति राम पुत्र दशरथ,फूलवंती पत्नी सुधीर व पंचानंद पुत्र विभूति का नाम दो बार दर्ज किया है।जो अनियमितता बताने के लिए काफी है।आदेश में कहा गया है कि कार्डधारकों का हस्ताक्षर/अंगुठा निशान फर्जी लगाया गया है।पिन्डारी के कार्डधारकों ने बताया कि इसकी दुकान चार बार निलंबित हो चुकी है।

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