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ननद की शादी में 'घर में नहीं रहेंगी भाभी जी'



भाेपाल।  मध्य प्रदेश के  भोपाल में जिला अदालत ने एक मामले में भाभी काे ननद की शादी के दाैरान ससुराल में न रहने और विवाह स्थल के तीन किमी के दायरे में न जाने के आदेश दिए हैं। यदि भाभी आदेश का पालन नहीं करेगी तो उसके खिलाफ शांति भंग करने के मामले में पुलिस कार्रवाई कर सकती है। मामले की सुनवाई जज ज्योति राठौड़ ने की।

इससे पहले जिला विधिक प्राधिकरण में एक महिला ने शिकायत की थी एयरपोर्ट रोड स्थित इंद्रविहार काॅलाेनी में उसकी ससुराल है। उसकी सास, ननद और दिव्यांग देवर प्रताड़ित करते हैं।  पति कतर में रहता है। ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया। मामले में महिला और उसकी सास काे काउंसलिंग के लिए बुलाया।

सास ने बताया कि उनके पति का देहांत हाे गया है। लड़की की शादी 21 फरवरी काे है। बड़े बेटे- बहू से मतभेद के कारण दोनों को घर से निकाल दिया। सास ने कहा कि उन्हें डर है कि बहू खुद काे शारीरिक क्षति पहुंचाकर उन्हें और उनके दिव्यांग बेटे का नाम फंसा सकती है। प्राधिकरण के सचिव आशुतोष मिश्रा ने कहा कि बहू को ससुराल में रहने का हक बनता है। उन्होंने महिला काे ससुराल में रहने और पुलिस काे प्राेटेक्शन देने के आदेश दिए थे।

इसके बाद सास ने बहू पर शांति भंग करने और बेटी की शादी में विवाद पैदा करने की आशंका काे देखते हुए जिला अदालत में अर्जी लगाई। इस मामले में सुनवाई करते हुए काेर्ट ने बहू काे ससुराल और विवाह स्थल पर जाने काे प्रतिबंधित कर दिया है।


डेस्क

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