बलिया में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा फिक्सड डिपॉजिट अवधि पूरा होने के बाद भुगतान के लिए आनाकानी करने पर कोर्ट ने सुनाई यह फैसला
बलिया : भारतीय स्टेट बैंक के शाखा बैरिया/करमानपुर द्वारा फिक्सड डिपाजिट धनराशि का परिपक्वता अवधि पर भुगतान नहीं किए जाने के मामले में न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलिया( उपभोक्ता फोरम) द्वारा वादी को पांच हजार रुपए मानसिक उत्पीड़न पांच हजार रुपए मुकदमे का खर्च के साथ 9% ब्याज के साथ जोड़कर धनराशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने का आदेश शाखा प्रबंधक को जारी किया गया है।
दोकटी थाना क्षेत्र के रामपुर दलन छपरा निवासी शिवदयाल पांडे ने 13/5/2008 को दस हजार रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट एक साल के लिए भारतीय स्टेट बैंक के शाखा बैरिया में किया था। अवधि पूरा होने के बाद भुगतान के लिए बैंक शाखा जाने पर शाखा प्रबंधक द्वारा भुगतान को लेकर कई बार आनाकानी किया गया। कई बार चक्कर लगाने के बाद अंततः शिवदयाल पांडे ने परेशान होकर न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग बलिया के न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर दिया।जहां 22 जुलाई को न्यायाधीश रामचंद्र, दिनेश कुमार गुप्त व सुश्री सुषमा पांडे की अदालत ने आदेश पारित किया की बैंक में पैसा जमा होने के दिन से अब तक 9% ब्याज जोड़कर धनराशि का शाखा प्रबंधक 45 दिनों के भीतर भुगतान करें साथ ही 5000 मुकदमा खर्च व 5000 मानसिक उत्पीड़न का पैसा भी बैंक को इस आदेश के 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
इस प्रकरण की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत कुमार पांडे ने बताया कि अगर शाखा प्रबंधक वादी का धनराशि न्यायालय के आदेश के मुताबिक नहीं भुगतान करते हैं।तो न्यायालय से शाखा प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कराऊंगा।
By- Dhiraj Singh
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