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जाने बलिया में जिलाधिकारी ने दी अनुमति किस दिन कौन सी खुलेगी दुकाने खुलेगी




बलिया। जिला मजिस्ट्रेट श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया है कि नगरीय क्षेत्र के लिए निर्धारित समय अवधि के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें विभिन्न श्रेणी के दुकानों हेतु समय सारणी/व्यवस्था के साथ दुकानें खुलेगी। जिसमें सोमवार से शनिवार को प्रातः 07 से अपरान्ह 03 बजे तक किराना, सब्जियों, फल, कृषि उपकरण व मैकेनिकल कृषि खादय पशुपालन से संबंधित दुकानें इत्यादि घी-तेल की दुकानें खुलेगी। बुधवार, शुक्रवार व रविवार को प्रातः 10:30 बजे से अपराहन 03:30 बजे तक बिल्डिंग मैंटीरियल आयरन, हार्डवेयर स्टोन (मार्बल, टाइल्स) प्लाईवुड, शटरिंग, बांस बल्ली, इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मोबाइल व चश्मा, घड़ी, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टायर ट्यूब और इनसे संबंधित सभी रिपेयरिंग दुकाने, जनरल स्टोर खुलेंगी। मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक सराफा, फर्नीचर, कपड़ा (रेडिमेंट, साड़ी सूटिंग शटिंग) कास्टमेटिंक चूड़ी और जूता चप्पल, रस्सी कागज के गिलास झोला (डिस्पोजल), कॉपी- किताब, स्टेशनरी, खेलकूद के सामान व फोटोस्टेट खुलेगी। प्रतिदिन प्रातः 09 बजे से सायं 06 बजे तक मेडिकल की दुकान, डेरी व गैस सिलेंडर की दुकानें खुली रहेंगी।जिसमें समोसा, मिठाई, चार्ट, पपड़ी, कोल्ड्रिंक, पान गुटखा मसाला, बीड़ी आदि खुली खाने पीने वाली चीजें नहीं खोली जाएगी। सभी दुकानों को कोविड-19 के अंतर्गत दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जो दुकानदार निर्देशों का पालन नहीं करेगा। उसकी दुकान लॉकडाउन-3 में नहीं खुलेगी।



रिपोर्ट : धीरज सिंह

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