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यूपी के बलिया में अवैध अतिक्रमण पर तहसीलदार की बड़ी कारवाई,लगाया तीस लाख का जुर्माना



By: Dhiraj Singh


बलिया। जिले के दुधैला गांव में ग्राम समाज की भूमि पर डेढ़ दशक से अवैध कब्जा जमाये 34 लोगों के खिलाफ सदर तहसीलदार गुलाब चंद्रा ने शनिवार को बड़ी कारवाई की है। तहसीलदार ने इस संबंध में पारित आदेश में सभी को बेदखल करते हुए तीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और भूमि पर ग्राम समाज को कब्जा दिलाने का आदेश दिया है। साथ ही जुर्माना नहीं देने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। प्रदेश में इस प्रकार हुई पहली और बड़ी कारवाई से जिले के अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा है।



जानकारी के अनुसार हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव निवासी भोला नाथ मिश्रा ने करीब तीन साल पूर्व तहसीलदार की अदालत में वाद दाखिल कर यह आरोप लगाया था कि दुधैला गांव के 34 लोगों ने गांव की चारागाह, राहछवर और खलिहान की करीब एक हेक्टेभूमि पर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। जिससे लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तीन साल तक मामले की सुनवाई लगातार चलती रहीं, लेकिन फैसला नहीं हुआ। इस दौरान प्रकरण में ग्राम सभा की ओर से लगातार पैरवी होती रही है। वर्ष 2017 में वादी भोला नाथ मिश्र उच्च न्यायालय, इलाहाबाद चलें गये। तब हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी को मामले का त्वरित निस्तारण का आदेश दिया। इसके उपरांत तहसीलदार द्वारा मामले की लगातार सुनवाई के उपरांत शनिवार को फैसला सुनाया गया, जिसमें सभी अवैध कब्जादारियों पर क्रमशः एक से डेढ़ रुपये का जुमाना लगाने के और जुर्माना राशि की वसूली का आदेश दिया गया है। अपने आदेश में तहसीलदार गुलाब चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिती में आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये। मामले में राजस्व के सरकारी अधिवक्ता सम्पूर्णानंद दूबे और अंबरीश शुक्ला तथा विपक्ष की तरफ से अधिवक्ता बालेंदु कुमार ओझा राजू ने भी अहम भूमिका अदा की।

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