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गैंगेस्टर एक्ट में एक आरोपी को चार वर्ष की सजा



बलिया : थाना बांसडीह रोड बलिया के एक अभियुक्त को उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी।

थाना बांसडीह रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 97/1998 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैगेंस्टर अधिनियम बनाम कैलाश मिश्र पुत्र गोपाल मिश्र निवासी पुरास थाना बांसडीह रोड बलिया को दिनांक 28.01.2021 को न्यायधीश श्री अरुण कुमार (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैगेस्टर एक्ट कोर्ट-V) मा0 न्यायालय बलिया द्वारा सजा सुनायी गयी । जिसमें अभियुक्त को 04 वर्ष साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा ।


रिपोर्ट : धीरज सिंह


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