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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व दस हजार का जुर्माना



रिपोर्ट : धीरज सिंह

बलिया : न्यायालय द्वारा हत्या के अपराध में अभियुक्त बालकेश्वर राजभर को आजीवन कारावास व 10,000/- रू  के अर्थ दण्ड  से दण्डित किया गया । जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल , अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते मु0अ0सं0- 101/2019 धारा 302 भादवि में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-01 बलिया (श्री चन्द्रभानु सिंह एच0जे0एस0 ) द्वारा अभियुक्त 1. बालकेश्वर राजभर पुत्र शिवमंगल राजभर निवासी ग्राम बाबा के डेरा जगदीशपुर थाना सहतवार जनपद बलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। इसके साथ ही अभियुक्त को 10,000/- रू0 के अर्थ दण्ड  से दण्डित किया गया। अभियुक्त के अर्थ दण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष  का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । 

         उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने साढू राजबली (मृतक) के घर बार बार आना जाना था । मृतक राजबली द्वारा घर न आने के लिए मना किया जाता था तो अभियुक्त गाली गलौत झगड़ा करने पर उतारू हो जाता था । इसी बात को लेकर कई बार दोनो के बीच झगड़ा मार पीट हो चुका था । दिनांक 13.06.2019 को भी अभियुक्त मृतक के घर आया था और झगड़ा हुआ था , उसी के अगले दिन राजबली (मृतक) का शव मक्के के खेत में मिला था ।

          उक्त के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना बांसडीह पर मु0अ0सं0-101/2019 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था । विवेचना से ज्ञात हुआ था कि अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से मार कर राजबली की हत्या की गयी थी ।

         



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