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चार दुकानदारों के खिलाफ कोरोना अधिनियम के तहत मुकदमा हुआ कायम

 


रेवती (बलिया ) चेतावनी के बावजूद भी समयावधि के बाद दुकान खोलने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने सख्त कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। एस एच ओ यादवेन्द्र पांडेय ने बताया कि गत शनिवार की शाम एस आई अजय कुमार यादव अपने हमराह कांस्टेबल राघवेन्द्र यादव , राजकुमार आदि के साथ पुलिस गश्ती जीप से बाजार का भ्रमण पर निकले थे। इस दौरान कुछ दुकानदार दुकान का आधा फाटक खोल कर सामान बेच रहें थे। काफी संख्या में भीड़ लगी थी। पुलिस के पहुंचते ही कूछ दुकानदार व ग्राहक इधर उधर भाग खड़े हुए । मौके पर दो दुकानदार बिना मास्क सामान बेचते पाये गये । पूछताछ में एक ने अपना नाम प्रदीप कुमार तथा दूसरे ने अभिषेक बताया । दोनो दुकानदारों पर कोरोना महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कर थाना से मुचलका पर जमानत देकर छोड़ दिया गया । पुनः रविवार को समय सीमा के बाद दुकान खोलने वालों की पुलिस द्वारा खातिरदारी कर सख्त चेतावनी दी गई । इस दौरान एक मिष्ठान विक्रेता बबलू  गुप्ता व एक खैनी के दुकानदार विजय बिंद का कोरोना अधिनियम के तहत चालान कर मुचलका पर यही से जमानत दे दी गई ।  बिना मास्क तथा तीन सवारी बैठाने वाले दस बाईक  चालको का चालान भी काटा गया ।

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पुनीत केशरी

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