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बलिया में डीबीटी कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक सस्पेंड

 



बलिया: शासन की शीर्ष प्राथमिकता में शुमार डीबीटी का कार्य प्रारम्भ न करने का कारण पूछे जाने पर अभ्रदता से जबाब देने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवनारायण सिंह ने प्राथमिक विद्यालय अमहट के प्रभारी प्रधानाचार्य नमो नारायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इस संबंध में जारी निलंबन आदेश में बीएसए ने उल्लेख किया है कि  प्रभारी प्रधाना अध्यापक द्वारा अपने मूल कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता का आचरण करने और अध्यापक आचरण नियमावली के  प्राविधानों का उलंघन करने के साथ ही  शासन की शीर्ष प्राथमिकता योजना में यह कहना की समय मिलने पर डी०बी०टी० का कार्य करूँगा, जो करना है कर दिया जाय, पूर्णतः कदाशायता की श्रेणी में है एवं जिससे स्पष्ट है कि  प्रभारी प्रधानाध्यापक छात्रहित में कार्य न करना चाहते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर  बंशीधर श्रीवास्तव को जांच अधिकारी नामित करते हुए उन्हें  15 दिन के अंदर मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। निलंबन अवधि में प्रभारी प्रधानाध्यापक को कम्पोजिट विद्यालय चिलकहर क्षेत्र चिलकहर पर संबद्ध किया गया है। जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि की महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नही होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार प्रतिकर भत्ते की निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगे, जब उसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में पर अन्य व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री नमो नारायण सिंह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे है, अथवा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा





रिपोर्ट धीरज सिंह

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