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महिला की हत्या के दो आरोपियों को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा


 


बलिया: पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना रसड़ा पर पंजीकृत  मु0अ0सं0- 112/2016  धारा 302/34/201 भादवि  में माननीय न्यायालय  ASJ-iii (अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-3, बलिया हुसैन अहमद अंसारी) द्वारा  अभियुक्तगण 1. मधुबन राजभर 2. श्रीभगवान राजभर पुत्रगण शिवमुनी राजभर निवासीगण रौराचवर थाना रसड़ा जनपद बलिया को आजीवन  कारावास  की सजा सुनायी  गयी तथा 21-21 हजार रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण को 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बता दे कि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 10.03.2016 की रात्रि 08 बजे वादी मुकदमा लूधन राजभर की माँ (सम्पतिया देवी) की गला काट कर हत्या कर दी गयी थी ।


गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।


रिपोर्ट  -त्रयंबक नारायण देव गांधी

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