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रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के बीच कोई भी जनसभा, रैली, नुक्कड़ सभा नहीं होगी







बलिया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 एवं आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि/होली को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दो माह तक की अवधि के लिए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए धारा 144 लागू किया गया है।


जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के बीच कोई भी रैली/ जनसभा, नुक्कड़ सभा किसी भी सार्वजनिक सड़क अथवा गोल चक्कर या सार्वजनिक गली या रोड के किनारे नहीं की जाएगी तथा राजनैतिक पार्टियां/कैंडिडेटस प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक कोविड अनुरूप व्यवहार व प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए चुनाव प्रचार कर सकेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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*मेडिकल की दुकानों का निरीक्षण, दो दवाओं के नमूने लिये*


बलिया। औषधि निरीक्षक श्रीधेश्वर शुक्ल ने गुरुवार को अखार, सहतवार, हल्दी आदि स्थानों पर चल रहे मेडिकल की दुकानों का निरीक्षण किया। दवाओं के नमूने लिये और कमी पाए जाने पर कड़ी चेतावनी दी। सहतवार में एक मेडिकल स्टोर के दुकान का निरीक्षण के दौरान आस-आप की मेडिकल की दुकानें बन्द हो गयी। इसपर डीआई ने कहा यदि किसी प्रकार की कोई कमी दुकानों पर हो तो उसे शीघ्र सुधार ले। 

श्री शुक्ल ने हल्दी में सागर मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण के दौरान दवाओं के दो नमूने लिये। अखार ढाले पर देवाशीष मेडिकल स्टोर व सहतवार में सागर मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर फ्रिज नही। मिलने पर नाराजगी व्यक्त की और शीघ्र की दुकान पर फ्रिज रखने के निर्देश दिये। सहतवार में निरीक्षण के समय आसपास के मेडिकल की दुकानें बन्द हो गयी। उन्होंने कहा कि कोई भी टीबी की दवाएं खरीदता है तो उसकी पूरी जानकारी अवश्य रखें और समय-समय पर इसकी जानकारी विभाग को दे। निरीक्षण के समय वरिष्ठ लिपिक रविशंकर पाण्डेय भी थे।


रिपोर्ट -त्रयंबक नारायण देव गांधी

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