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बलिया में अनूसूचित जाति के नाबालिक युवती के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन आरोपियों को 25 वर्ष की कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित



बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 08 बलिया नयायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने अनूसूचित जाति के नाबालिक युवती के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन अभियुक्त गणों श्रवण राजभर, संतोष राजभर,शमशेर राजभर को 25_25वर्षो का कठोर करावश व कुल 60000_ 60000 रु के अर्थ दंड से दण्डित किया अर्थ दंड न देने की दशा में में अभियुक्त गण को  एक एक वर्ष अतरिक्त कारावश भोगना होगा। साथ ही साथ ही अर्थ दंड में से डेढ़ लाख रुपया पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने व शेष धनराशि राज्य के कोष में जमा करने का आदेश पारित किया गया। संक्षेप में मामला यह है कि वादिनी ने थाना  गड़वार  पर  आवेदन दि थी कि रावण राजभर, संतोष राजभर,शमशेर राजभर निवासीगण  रतसर कला थाना गडवार जबरदस्ती उसके नतिनी  के साथ सामुहिक दुष्कर्म किए।  थाना गड़वार पर मुकदमा दर्ज हुआ था ।जिसका विवेचना कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा का विचारण प्रारंभ किया। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परिसीलन व अवलोकन करने के पश्चात, अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडे विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त गण को दोषी ठहराया और उक्त सजा सुनाई।



By- Dhiraj Singh

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