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बलिया में 12 वर्षीय नाबालिक लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में आरोपी को मिली यह दो सजा

 


बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट )प्रथम कांत की अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिक लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में अभियुक्त को 6 वर्ष की कठोर करावास तथा  ₹25000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड न देने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त  कारावास भोगनी होगी ।संक्षेप में मामला यह है कि वादनी अपने पति के साथ दियारा में मसुर काटने गई थी की पीड़िता घर पर अकेली थी कि अभियुक्त प्रमोद राम पुत्र सुरेन्द्र राम ने उसके साथ  दिनाक 22/03/2023  को जबर्दस्ती छेड़खानी किया जिसका मामला थाना सुखपुरा में दर्ज हुआ था। जिसमें न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष यों का समयक परसीलन और अवलोकन करने के पश्चात, सुनवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए उक्त सजा सुनाई ।



By- Dhiraj Singh

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