बलिया की अदालत में गैंगेस्टर एक्ट में आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल 7 माह का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दंडित
बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोड संख्या 3 न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत में गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष 07 माह के कारावास एवं 5000/- (पांच हजार ) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना चितबड़ागांव का एक मु0अ0सं0- 151/2002 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त चन्दन सिंह उर्फ टुनटुन सिंह पुत्र स्व0 बब्बन सिंह निवासी शास्री नगर थाना चितबड़ागाँव, बलिया आरोपी था। जिसका विचारण मा0 न्यायालय ASJ-III गैंगेस्टर कोर्ट बलिया द्वारा किया जा रहा था। जिसमे अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परशिलन व अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से अजय कुमार तिवारी विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध पाया और निम्न सजा सुनाई
धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में अभियुक्त को 02 वर्ष 07 माह का कारावास एवं 5000/- (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में अंतर्गत धारा 428 Cr.PC समायोजित की जाएगी ।
By- Dhiraj Singh
.jpeg)

No comments