रुपये के लेनदेन में मारपीट मामले में दलित उत्पीड़न, मारपीट सहित कई धाराओं में चार लोगों पर कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर
बलिया : रुपये के लेनदेन में पिकअप गाड़ी खड़ा करवा लेने व गाड़ी मालिक के परिजन को कमरे में बंद करके मारने पीटने बिजली का करंट लगाने व जाति सूचक गाली देने के आरोप में अपर जिला जज बलिया के आदेश पर दो नामजद सहित चार लोगों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 309(4), 304, 135, 115(2), 352, 351(3) व अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न की धारा 3(2) के तहत बैरिया थाने में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
प्रभारी निरीक्षक मूलचन्द चौराशिया ने बताया कि अपर जिला जज बलिया के न्यायालय में बलिहार निवासी संतोष कनौजिया पुत्र बाका कन्नौजिया ने आरोप लगाया था कि प्रिंस सिंह व पवन सिंह निवासी श्रीनगर नई बस्ती थाना बैरिया से मैने 60 हजार रुपया कर्ज लिया था सूद सहित पैसा वापस कर देने के बावजूद पिछले 7 मई को मेरी पत्नी के नाम से खरीदी गई पिकअप यूपी 60 बीटी 0092 को अपने दरवाजे पर जबरन खड़ा करा लिया मेरे भाई प्रिंस कन्नौजिया को कमरे बन्द करके मारा पीटा, बिजली का करंट लगाया व जातिसूचक गालिया दी। इस संदर्भ में शिकायत कर्ता के आवेदन पत्र पर न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था जिसके क्रम में प्राथमिक की दर्ज कर ली गई है क्योंकि मामला अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न से जुड़ा है इसलिए इसकी जांच क्षेत्राधिकारी को भेज दी गई है।
By- Dhiraj Singh
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