20 लीटर कच्ची शराब व बनाने के उपकरण के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा कोर्ट
मनियर, बलिया। मनियर पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से लगभग 20 लीटर अपमिश्रित देशी कच्ची शराब और इसे बनाने की सामग्री बरामद की गई।गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान अनिल गोड़ (40 वर्ष) पुत्र परमात्मा गोड़, निवासी ग्राम पिलुई, थाना मनियर, जनपद बलिया के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान उसके दाहिने हाथ में एक जरिकेन में तरल पदार्थ मिला, जबकि बाएं हाथ में पकड़े प्लास्टिक के बोरे से यूरिया, नौसादर, फिटकरी और नमक बरामद हुआ।जरिकेन का ढक्कन खोलकर सूंघने पर उसमें से तीखी देशी शराब की गंध आ रही थी। बोरे में मिली सामग्री के बारे में पूछने पर अनिल गोंड़ ने बताया कि वह देशी शराब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इन पदार्थों का इस्तेमाल करता है। वह कच्ची शराब रखने का कोई वैध अधिकार पत्र नहीं दिखा सका।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि वह इसी शराब को बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। पुलिस के अनुसार, उसका यह कार्य आबकारी अधिनियम की धारा 60 (1) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 274, 275 के तहत दंडनीय अपराध है। उसे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी करने के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक संजय यादव, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार, कांस्टेबल अरविंद कुमार ,कांस्टेबल भानु यादव मौजूद रहे।
मनु तिवारी







No comments