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अंतरजातीय विवाह करने पर पंचायत ने दी गोमूत्र पीने व गोबर खाने की सजा

 
  प्रतीकात्मक तस्वीर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक पंचायत ने अंतरजातीय विवाह करने पर दंपती को गोमूत्र पीने और गोबर खाने की शर्त पर बिरादरी में शामिल करने का फरमान सुनाया। इसके अलावा पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। युवक ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की, इस पर पुलिस ने पंचों को हिदायत दी कि दंपती को परेशान न करें। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की है।

शहर के प्रेमनगर इलाके में रहने वाले युवक ने 30 जून 2015 को अंतरजातीय विवाह किया था। इस वजह से बिरादरी के लोगों ने उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। शादी, विवाह की पंगत में भोजन करने पर भी प्रतिबंध कर था। कुछ दिन पूर्व बिरादरी में शामिल करने के लिए समाज के लोगों ने पंचायत बुलाई थी, जिसमें दंपती को गोमूत्र पीने और गोबर खाने की शर्त पर ही बिरादरी में शामिल करने की बात कही।

यह बेतुकी शर्त माननी है या नहीं इस पर दंपति के निष्कर्ष के लिए फिर पंचायत अपना अंतिम निर्णय सुनाने वाली ही थी कि इसके पहले युवक ने जिलाधिकारी से शिकायत कर दी। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट सलिल पटेल को भेजकर पंचों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अंतरजातीय विवाह पर बने कानून की जानकारी दी। हिदायत दी गई कि यदि किसी ने भी दंपती का उत्पीड़न या बहिष्कार किया तो उसे बक्शा नहीं जाएगा।



डेस्क

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