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जिलाधिकारी ने सरायभारती के ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर लगायी रोक, 1. 2 करोड़ गबन


रसड़ा (बलिया)  रसड़ा विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत सरायभारती की ग्राम प्रधान गीता सिंह के विरूद्ध लगाये गए आरोपों की जांच के पश्चात जिलाधिकारी ने उक्त ग्राम प्रधान पर एक करोड़ 20 लाख रूपये का गबन करने का प्रथम दृष्या दोषी पाये जाने पर उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर तत्काल रोक लगाते हुए ग्राम पंचायत में गठित ग्राम पंचायत सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति को उनके कार्यों को संचालित करने का आदेश निर्गत किया है। जिलाधिकारी हरिप्रताप शाही ने अपने आदेश मार्च 2020 के क्रम में ग्रामवासी भोला सिंह, नसीम, जगमोहन, रामअवध, अरविंद, जंगबहादुर तथा संजय की शिकायती पत्र द्वारा संचालित जांच में उपजिलाधिकारी रसड़ा विपिन जैन  तथा खंड विकास अधिकारी रसड़ा की संयुक्त जांच आख्या दिनांक 29 जनवरी 2020 के क्रम में उप्र पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम प्रधान तथा पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी अरविंद कुमार यति को कारण बताआे नोटिस निर्गत कर 15 दिन के अंदर साक्ष्यों सहित अपना स्पष्टीकरण करने को निर्देशित किया गया था लेकिन ग्राम प्रधान व पूर्व सचिव द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने पर उपजिलाधकारी ने दोनों के विरूद्ध 1 करोड़ 20 लाख रूपये गबन करने का दोषी पाया गया जिसे संज्ञान में लेते हुए डीएम ने उक्त कार्रवाई की है।



रिपोर्ट : पिन्टू सिंह 

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