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ग्राम प्रधान व सचिव ग्रामवासियों को बताएं कोविड-19 से बचाव के तरीके



बलिया: कोरोना वायरस को लेकर जिले के सभी पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान से जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कहा है कि गांव में मुनादी कराकर संक्रमण से बचाव के विनय तरीकों के बारे के बारे में बताया जाए। साथ ही उन्होंने विशेष जोर देकर कहा है कि अगर किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण दिखने की शंका भी हो तो उनके घर ही क्वॉरंटाइन रखे जाने की सलाह परिवार के सदस्यों को दें।
उन्होंने यह भी कहा है कि गांव के लोगों को जागरूक किया जाए कि मनचाही यात्रा से बचें और जरूरत और जरूरत और जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले। बाहर से घर आए तो हैंडवास, सैनिटाइजर या साबुन से खूब बढ़िया से हाथ धोएं। आपस में एक मीटर की दूरी पर खड़े होकर ही बात करें। यात्रा करते समय मास्क या साफ रुमाल रुमाल साफ रुमाल रुमाल का प्रयोग करें।
जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस के लक्षण 14 दिनों के अंदर दिखने लगता है, जिसमें खांसी, जुकाम, सिर दर्द एवं बुखार बुखार एवं बुखार बुखार दर्द एवं बुखार बुखार दर्द एवं बुखार बुखार एवं बुखार, जुकाम, सिर दर्द एवं बुखार बुखार एवं बुखार बुखार दर्द एवं बुखार बुखार, सिर दर्द एवं बुखार बुखार एवं बुखार बुखार दर्द एवं बुखार बुखार एवं बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर किसी में इस प्रकार के लक्षण मिले तो संदेह होने पर लक्षण मिले तो संदेह होने पर तत्काल जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम 05498-220857 पर संपर्क करें या अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी सूचना दें। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण से बचने का इलाज नहीं है। इसका बचाव ही इसका एकमात्र उपाय और इलाज है।

अफवाह फैलाया तो मिलेगी सजा

बलिया: जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित अफवाहों से बचें और दूसरों को भी अफवाह नहीं फैलाने का सुझाव दें। अगर किसी प्रकार की अफवाह फैलाई तो इसकी सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। सभी ग्राम प्रधान से उन्होंने अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस के विषय में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार या गलत अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध तत्काल स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। साथ ही ग्रामीणों की एक सूची बनाकर उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है।

नए पंजीकृत श्रमिक शीघ्र दें बैंक पासबुक व पंजीयन प्रमाण पत्र

बलिया: जिले में पंजीकृत नए श्रमिकों को अपना बैंक पासबुक व पंजीयन प्रमाण पत्र शीघ्र जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में देना है, तभी उनको देवी आपदा हेतु आर्थिक सहायता योजना का लाभ मिल सकेगा। श्रमिक स्वयं उपस्थित होकर या ईमेल आईडी jitendrachaudharyballia@gmail.com पर इसे भेज सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जिले में 56 हजार 410 श्रमिक पंजीकृत है। इनमें 24 हजार 566 श्रमिक नवीनीकृत है। इन नए श्रमिकों में 5619 श्रमिकों का बैंक डिटेल ही उपलब्ध है। शेष 18947 श्रमिकों का बैंक डिटेल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इन नए पंजीकृत श्रमिकों से कहा है कि अपना बैंक पासबुक पंजीयन प्रमाण पत्र जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में जमा करें।

जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू

बलिया: कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं नियंत्रण के उपायों को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट रामआसरे ने बताया है कि जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई है।
इसके तहत जनपद सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे। कोई ऐसा अफवाह फैलाएंगे, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
उन्होंने कहा है कि कोरोना के लक्षण से ग्रसित रोगियों की स्थिति/रोगियों का सैंपल कलेक्शन का अनुश्रवण किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ समुदायिक केंद्र स्तर पर चिकित्सालय से डिस्चार्ज रोगियों का स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निगरानी रखा जाए। लक्षण रहित यात्रियों/कांटेक्ट का 14 दिनों तक होम आइसोलेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निगरानी रखी जाए। पर्यटन स्थलों पर जहां पर बड़ी संख्या में अथवा समूह में पर्यटकों का आवागमन होता है तो तत्काल प्रभाव से बंद रखा जाए। पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए उद्यमियों अथवा उद्यम समूहो के द्वारा ट्रेवेल ट्रेड से संबंधित कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। होटलों, रिजार्टस एवं रेस्टोरेंट्स आदि के द्वारा समुचित हैंडवाशिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। रिसेप्शन, वेटिंग लाउंजर एवं बाथरूम एरिया में सेनेटाइजर एवं डिस्पोजबुल नैपकिंस आदि की समुचित व्यवस्था रखी जाए। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का अलग मार्ग व अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए।

कोरोना: जिला स्तरीय अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

फिलहाल 'क्या करें और क्या न करें', इस पर विस्तार से दी जानकारी


बलिया: जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण की तरफ से मंगलवार को  कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम रामआसरे की अध्यक्षता में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार पर रोकथाम एवं नियंत्रण के सम्बंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें चिकित्साधिकारी/जिला सविलान्स अधिकारी/आरटीओ टीम/जिला पंचायत राज विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को कोरोना वायरस से सुरक्षा के विभिन्न उपाय बताए गए। साबुन से कैसे और कितनी देर तक हाथ धोना है इसकी भी जानकारी दी गई।
एडीएम रामआसरे ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि यही सब जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। हर नागरिक जागरूक हो जाएगा तो निश्चित ही हम सब कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई जीतेंगे।
उन्होंने कहा, लोगों को यह बताना है कि अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। यदि आपको खांसी या बुखार हो तो किसी के संपर्क में न आएं। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी या फ्लू जैसे लक्षण हो तो उसके उससे भी संपर्क न बनाएं। जीवित पशुओं के संपर्क या कच्चे/अधपके मांस, सीफूड अथवा अंडों के सेवन से बचें। खेतों में न घूमें, जीवित पशुओं के बाजारों में या जानवरों के वध किए जाने वाले स्थान पर न जाएं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र एवं समागम में जाने से बचें। किसी से भी  हाथ न मिलाएं। कोरोना के सम्बंध मेंकिसी भी भ्रम से दूर रहें और समाज में भ्रम न फैलाएं। चिकित्सक की सलाह के बिना दवा का सेवन न करें। फिलहाल कोई यात्रा ना करें।
प्रशिक्षण में डीडीओ, डीपीआरओ, बीएसए, एसीएमओ, तहसीलदार रसड़ा रामनारायण वर्मा, तहसीलदार सिकन्दरपुर डीएन गौतम एवं आपदा विभाग से पीयूष सिंह आदि थे।



रिपोर्ट : धीरज सिंह

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