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बलिया जिले का एक और गांव बना हॉटस्पॉट




बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप ने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस से पीड़ित/संक्रमित एक मामले पाये गये है। जिसमें विकास खण्ड पंदह के ग्राम एकईल को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट सूर्यनाथ यादव तथा उप जिला मजिस्ट्रेट संगम लाल यादव को जोनल मजिस्ट्रेट नामित किया गया है।
  उन्होंने कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में अवस्थित हॉटस्पॉट क्षेत्रों हेतु जोनल मजिस्ट्रेट में नामित किया जाता है, जो हॉटस्पॉट क्षेत्र की विकास खंड/नगर पंचायत के स्तर से आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग, आवश्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी के माध्यम से आपूर्ति तथा साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन व्यवस्थाए संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर सुनिश्चित कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित राजस्व ग्राम एवं नगर क्षेत्र में संबंधित वार्ड/मोहल्ला कंटेनमेंट जोन होगा तथा कंटेनमेंट जोन में इंगित तीन गतिविधियों (आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सकीय टीम एवं सेनिटाइजेशन टीम के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अनुमति नहीं होगी। 21 दिनों तक कोई संक्रमण प्राप्त नही होने पर हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में परिवर्तित हो जायेगा। 

*जिला प्रशासन की तरफ से आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी*

    उन्होंने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और स्वास्थ्य जांच साफ-सफाई व सेनिटाइजेशन से संबंधित कर्मी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को क्षेत्र के अंदर जाने नहीं दिया जायेगा। हॉटस्पॉट क्षेत्र में बैंक व राशन की दुकानें बंद रहेगी। हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अन्य सभी दुकाने, सब्जी मंडी आदि बंद रहेगी तथा आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। हॉटस्पॉट क्षेत्र में शत-प्रतिशत घरों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं सेनिटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा फायर इंजन का छिड़काव किया जाएगा। लोगों को फेस मास्क भी वितरण किए जाएंगे। हॉटस्पॉट क्षेत्र में डॉक्टर सहित लगायी जायेगी। यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एंबुलेंस या एएलएस से ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर- 05498-220857 अथवा संबंधित जोनल मजिस्ट्रेट या समुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।

*हॉटस्पॉट क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू तथा पिकेट ड्यूटी लगाई जाएगी*

  जिलाधिकारी ने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में संघन पेट्रोलिंग की जाएगी तथा 112 वाहनों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति  धारा 144 के निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। हॉटस्पॉट क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू की जाएगी तथा पिकेट ड्यूटी लगाई जाएगी, और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के पूर्व में निर्गत किए गए पास निरस्त किए जाते हैं। उक्त आदेशों का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता धारा-188 के अधीन दंडनीय अपराध माना जाएगा।




By-Dhiraj Singh

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