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बलिया में किशोरों को शराब बेचने पर अब होगी कारवाई




बलिया: शराब, बीयर व ठेकों कि दुकानों पर नाबालिक कि मौजूदगी की शिकायतें मिल रही थी। जिसकों गभीरता से संज्ञान लेते हुए न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी को आज पत्र लिखकर अविलम्ब रोकने को कहा है।आज कल लाकडाउन के समय शराब व वीयर के दुकान पर नाबालिक देखें जा रहे है ।

समिति ने जिला आबकारी अधिकारी को निदेशित करते हुए कहा है कि किसी भी स्थिति मे 18वर्ष से कम आयु के बालक को शराब के खरीद बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड अवश्य लगवाये।न्यायिक सदस्य राजू सिह ने बताया कि 18वर्ष से कम आयु के बालक को शराब बेचना, बिकवाना व खरीदवाना तस्करी करने के लिये उपयोग करना दण्डनीय अपराध है ।किशोरन्याय अधिनियम 2015   कि धारा -77,78 के तहत दोषियों को सात वर्ष कि सजा व एक लाख रू जुमार्ना का प्रावधान है।साथ हि समिति के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने पुलिस अधीक्षक महोदय पत्र लिखकर सुचित किया है कि थानाध्यक्ष को अपने स्तर से निदेशित करें की शराब की दुकानों पर नाबालिक से खरीद बिक्री पर अपने अपने क्षेत्र में रोक लगायें।



By-Dhiraj Singh

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