Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

इन नियमों के तहत खुलेगा देश में लाकडाउन



नई दिल्ली। Unlock-1 के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कंटेंटमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की बात है। नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी छूट मिली है।  कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है।केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए बाहर जा सकेंगे। केंद्र ने स्थानीय प्रशासन से सेक्शन 144 लागू करने के लिए कहा है।

पहला चरण
8 जून से सभी धार्मिक जगहों, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी. इस संबंध में केंद्र सरकार जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगी

दूसरा चरण
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह करके दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और ट्रेनिंग संस्थान खोले जाएंगे।

तीसरा चरण
स्थिति का आकलन करके इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल , एंटरटेनमेंट पार्क खोले जाने की तारीख तय की जाएगी।

LOCKDOWN कंटेनमेंट जोन तक सीमित

केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है ।
स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन निर्धारण करेंगे ।
कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी, जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के अलावा लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी ।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन भी बना सकते हैं ।
राज्य अपने आकलन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी गतिविधि पर रोक लगा सकते हैं ।
आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं

दो राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए अलग से कोई अनुमति या परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।
हालांकि अगर राज्य पब्लिक हेल्थ और आकलन के मुताबिक लोगों की आवाजाही को रेगुलेट करना चाहते हैं तो इससे संबंधित पाबंदियों को वो एडवांस में बताएं. इन पाबंदियों की अच्छी पब्लिसिटी भी करनी होगी।
पैसेंजर ट्रेन, श्रमिक ट्रेन, घरेलू उड़ान सेवा, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना, विदेशी नागरिकों को वापस भेजना जैसी गतिविधियां जारी SOP के मुताबिक चलती रहेंगी ।
कोई भी राज्य पड़ोसी देशों के साथ क्रॉस-लैंड बॉर्डर ट्रेड के तहत आने वाले सामान की आवाजाही नहीं रोकेगा ।
आरोग्य सेतु ऐप 

ऑफिसों और वर्कप्लेस पर सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र ने कंपनियों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने को कहा है। जिला प्रशासन लोगों को ऐप डाउनलोड करने की सलाह दे सकता है।

शादी में केवल 50 लोग

नई गाइडलाइन के अनुसार, शादी समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जबकि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के जुटने पर मनाही रहेगी। इसी तरह दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे।

एस.के.शर्मा

No comments