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महामारी अधिनियम के अंतर्गत दो ताजियादार गिरफ़्तार



दुबहड़, बलिया । कोरोना वायरस संक्रमण  के दौरान सरकारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करना ताजियादारों को महंगा पड़ गया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए शासन ने दिशा निर्देश जारी किया था कि  मुहर्रम के अवसर पर ताजिया का जुलूस आदि नहीं निकाला जाएगा। इसके मद्देनजर पहले से ही जनपद में धारा 144 लागू है। बावजूद इसके स्थानीय थाना अंतर्गत घोड़हरा में ताजिया की चौकी स्थापित की जा रही थी। जिसका किसी ने वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिया। इसकी सूचना पाते ही दुबहड़ पुलिस मौके पर पहुंचकर दो ताजियादारों मो• शब्बीर पुत्र मो• इसहाक एवं मो• मोहर्रम पुत्र मैन्नुदीन को गिरफ्तार कर महामारी अधिनियम 188, 269- 3 के अंतर्गत चालान कर दिया।  जिन्हें पुनः थाने द्वारा ही निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।


रिपोर्ट : नितेश पाठक

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