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बलिया के इस गांव में कोटे की दुकान निलंबित



नगरा। उपजिलाधिकारी रसड़ा ने जांच में अनियमितता मिलने पर नगरा ब्लाक के खैरानिस्फी की कोटे की दूकान को निलंबित कर दिया है। दुकान निलंबन की दशा में वितरण व्यवस्था को सुचारु रुप संचालित करने हेतु लिंक शॉप व्यवस्था के अंतर्गत द्वितीय वरीयता के अनुसार खैरा निस्फी की दूकान को सुल्तानपुर के कोटेदार राम अनंत पांडेय की कोटे की दूकान से सम्बद्ध किया गया है तथा खैरा निस्फी से सम्बद्ध खनवर की निरस्त दुकान को गोठवा के कोटेदार कौशल्या देवी से सम्बद्ध किया गया है।
            
एसडीएम ने निलंबित कोटेदार अम्बिका गिरी को निर्देशित किया है कि एक पक्ष के अंदर स्पष्टीकरण वितरण रजिस्टर मूल रुप से व स्टाक रजिस्टर की छाया प्रति व अन्य साक्ष्यों के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। गांव के कार्डधारक संजीव कुमार गिरि ने  जिलाधिकारी सहित आला अफसरों को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि कोटेदार द्वारा कार्डधारकों को समय से राशन उपलब्ध नही कराया जा रहा है। कुछ कार्ड धारकों को अधिक पैसा लेकर कम खाद्यान्न दिया जाता है।

 जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी रसड़ा ने तहसीलदार रसड़ा से जांच खैरा निस्फी की राजकीय सस्ते गल्ले की दुकान की जांच कराई थी। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद अम्बिका गिरी उचित दर विक्रेता खैरा निस्फी के अनुबंध पत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
                                      

रिपोर्ट संतोष द्विवेदी

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