मणि मंजरी आत्महत्या कांड: हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी चेयरमैन समेत तीन आरोपियों की अर्जी की खारिज
मनियर, बलिया। नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय की आत्म हत्या कांड मामले में हाई कोर्ट ने पन्द्रह अक्टुबर को सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी मनियर चेयरमैन भीम गुप्ता, कंप्यूटर अपरेटर अखिलेश कुमार व सिकन्दरपुर के तत्कालीन ईओ संजय कुमार राव की अग्रिम जमानत की सुनवाई आखिरकार खारीज कर दी. अब तीनों आरोपियो का जेल जाना लगभग तय है. जबकि इसी मामले में टैक्स लिपीक विनोद सिह को हाई कोर्ट ने तीन सितम्बर को पहली सुनवाई में ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने का स्टे दे दिया. वही इसी मामले में आरोपी ड्राईवर चन्दन कुमार को पुलिस ने जेल भेज दिया है.
ज्ञात हो कि विगत छह जुलाई को नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय ने बलिया के आवास विकास कालोनी स्थित अपने आवास में सुसाईट लिखकर पंखे के हुक से फासी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी. इस मामले में मृतका के भाई विजयानन्द राय ने आत्म हत्या करने के लिए विवस करने की की तहरीर दी. तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मनियर चेयरमैन भीम गुप्ता, सिकन्दरपुर के तत्कालीन ईओ संजय राव , टैक्स लिपीक विनोद सिह , कंप्यूटर अपरेटर अखिलेश कुमार व चालक चन्दन कुमार सहित ठेकेदारो को आरोपी बनाया था.जिसमें मौके की नजाकत भाप व तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने ड्राईवर को जेल भेज दिया. वही अन्य आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट की शरण में अर्जी दाखिल की, जहाँ हाईकोर्ट ने टैक्स लिपीक विनोद सिह को तीन सितम्बर को गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया.
उधर चेयरमैन भीम गुप्ता , सिकन्दरपुर ईओ संजय राव व कंप्यूटर अपरेटर अखिलेश कुमार के मामले में आठ सितम्बर को सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 11सितम्बर तय की इसके बाद 21 सितम्बर को सुनवाई करते हुए 28 सितम्बर को तारीख तय की फिर आठ अक्टुबर को सुनवाई करते 13 अक्टुबर को तय की. पन्द्ह अक्टुबर को सुनवाई करते हुए आखिकार हाई कोर्ट ने तीनों की अर्जी खारीज कर दी. जिससे चेयरमैन भीम गुप्ता ,कमप्यूटर अपरेटर अखिलेश कुमार , सिकन्दरपुर के तत्कालीन ईओ संजय कुमार राव को जेल जाना लगभग तय हो गया है.
रिपोर्ट राम मिलन तिवारी
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