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बलिया में युवती के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को अदालत ने दी सजा

 


बलिया। सिकन्दरपुर थाना अन्तर्गत  ग्राम सिसोटार निवासी शौच के लिए जा रही एक 17 वर्षीय लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी करने व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय बलिया द्वारा अभियुक्त बब्बन चौधरी को दोषसिध्द (सजा) एवं सुग्गी देवी को दोषमुक्त किया गया ।

 

दिनांक 29.05.2014 को ग्राम सिसोटार थाना सिकन्दरपुर की रहने वाली श्रीमती उषा देवी ने प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 23.05.2014 को रात्रि 10.00 बजे मेरी 17 वर्षीय लड़की शौच के लिए जा रही थी, के साथ गांव के ही रहने वाले बब्बन चौधरी पुत्र इन्द्रदेव चौधरी ने वादिनी की पुत्री के साथ लज्जा भंग करने की नियत से श्रीमती सुग्गी पत्नी टुनटुन के सहयोग से अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी करने लगा व विरोध करने पर गाली गलौज व जान मारने की धमकी देने लगा । जिस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरपुर पर अभियुक्त बब्बन चौधरी व सुग्गी देवी के विरूध्द मु0अ0सं0 320/14 धारा 354(A),504,506 भादवि0 व धारा 8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।


संयुक्त निदेशक अभियोजक सुरेश कुमार पाठक व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट राकेश कुमार पाण्डेय के लगातार प्रयासों से आज दिनांक 29.10.2020 को नामजद अभियुक्त बब्बन चौधरी पुत्र इन्द्रदेव चौधरी निवासी सिसोटार थाना सिकन्दरपुर बलिया को न्यायाधीश  शिव कुमार द्वितीय मा0 न्यायालय(ASJ-VIII/विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट) बलिया द्वारा सजा सुनायी गयी। जिसमें अभियुक्त बब्बन चौधरी पुत्र इन्द्रदेव चौधरी को-  धारा 354(A) भादवि0 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रु0 का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास,धारा 504 भादवि0 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रु0 का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास,  धारा 506 भादवि0 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/-रू0 का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

के दण्ड से दण्डित किया गया ।अभियुक्त द्वारा इस मामले के दौरान विचारण जेल में व्यतीत की गयी अवधि दण्डादिष्ट अवधि में समायोजित की जायेगी। इस मामले में सुग्गी देवी पत्नी टुनटुन निवासी सिसोटार थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को मा0 न्यायालय बलिया द्वारा दोषमुक्त किया गया ।


 





रिपोर्ट- धीरज सिंह

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