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बलिया में छेड़खानी के आरोपी तीन साल की सजा



बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश पाक सो कोर्ट संख्या 10 बलिया न्यायाधीश ओमकार शुक्ला H J S की अदालत ने धारा 354 323 504 भारतीय दंड संहिता धारा 7,8लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 थाना कोतवाली जिला बलिया के मामले में सुनवाई करते हुए अशोक जायसवाल उर्फ गुड्डू जायसवाल पुत्र स्वर्गीय श्री शंकर जायसवाल साकिन महावीर घाट थाना कोतवाली जिला बलिया  ने3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा वादी मुकदमा मनका देवी पत्नी चंद्रभान साहनी ने एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली में इस आशय का दिया था कि दिनांक 30 से 11 2018 को समय 2:30 दोपहर मेरी नातिन पीड़िता जो कक्षा 1 में पढ़ती है जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है घर में पेंसिल बॉक्स लेने चौराहे पर गुड्डू जायसवाल पुत्र स्वर्गीय श्री शंकर जायसवाल के किराने की दुकान पर गई थी वहां से मेरी नातिन रोते हुए घर आई तो मैं रोने का कारण पूछा तो बताएं कि गुड्डू अंकल बहुत गंदे हैं उन्होंने मेरा हाथ एठ दिए और गाल पर जोर जोर से चुम्मी लेते हुए गलत हरकत कर रहे थे जब मैं और मेरी बेटी पूजा साहनी गुड्डू के दुकान पर गई और पूछने लगी तो हम लोगों को गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने लगे इस मामले में थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज किया गयाऔर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोप पत्र पेश किया  न्यायालय ने संज्ञान लेकर गवाहों का बयान अंकित कर सबूतों का अवलोकन व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पाकसो कोर्ट संदीप कुमार तिवारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता हंसराज तिवारी के बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने दोषी साबित पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया ।



रिपोर्ट धीरज सिंह

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