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न्यायालय के आदेश पर महिला ग्राम प्रधान, सचिव सहित चार पर मुकदमा

 


बेल्थरारोड, बलिया। पात्र व्यक्तियों के स्थान पर नाम बदलकर अपात्र व्यक्तियों को आवास देना पूर्व ग्राम प्रधान व सचिव को भारी पड़ गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने महिला ग्राम प्रधान, सचिव सहित चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर ली है। पुलिस की इस कार्यवाही से अन्य पूर्व प्रधानो में खलबली मची हुई है।

              नगरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत निकासी निवासी श्रीकांत सिंह पुत्र सीताराम सिंह ने सीजेएम न्यायालय बलिया में वाद दाखिल की थी कि ग्राम पंचायत की प्रधान,उसके पति,श्वसुर व ग्राम पंचायत अधिकारी ने वर्ष 2011 के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सूची में पात्र व्यक्ति राजेश पुत्र मुन्नीलाल की जगह अपात्र राजेश पुत्र सखीचंद, जगदीश पुत्र रूपा की जगह जगदीश पुत्र विष्णु, दिनेश पुत्र जगदीश की जगह दिनेश पुत्र विष्णु, महातम पुत्र जय मूरत की जगह महातम पुत्र सुदामा, रमावती पुत्री अंबिका की जगह रमावती स्त्री संजय को गलत एवं गैर कानूनी तरीके से साजिश एवं दूर्विनियोग करके लाभ लेने हेतु आवास सूची में नाम बदलकर आवासीय धनराशि गबन कर हड़प लिया गया है इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सदस्य हरिनाथ गौतम ने मय शपथ पत्र जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व नगरा पुलिस को शिकायती पत्र दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्रीकांत सिंह के आवेदन को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने महिला पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी सहित चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। जिसपर पुलिस ने प्रधान सीमा सिंह,उनके पति धनंजय सिंह, श्वसुर शिवजी सिंह एवं सचिव प्रमोद सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस की कार्यवाही से पूर्व प्रधानों में हड़कंप मचा हुआ है।

                                  


संतोष द्विवेदी

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