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ऊंचे दामों पर सामानों की बिक्री की तो कार्यवाही तय



रिपोर्ट : धीरज सिंह

बलिया: सर्जिकल व दवा की दुकानों पर सामानों को ऊंचे मूल्य पर बेचने की शिकायत मिली तो महामारी एक्ट व ड्रग्स अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। औषधि निरीक्षक मोहित कुमार दीप ने चेतावनी दी है कि देश कोविड महामारी के दौर में दुकानदार ग्राहकों को सही मूल्य पर ही सामान की विक्री करें। यदि कोई ग्राहक बिना मास्क के दवा आदि समान की खरीदारी करता है तो उसे समान न दें। सम्भव हो तो उसे अपनी तरफ से निःशुल्क पहले मास्क दें, फिर निर्धारित मूल्य पर सामानों की बिक्री करें। इसके लिये सभी सर्जिकल के दुकानदारों को निर्देशित भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कोई दुकानदार बिना मास्क पहने और हाथ सेनेटाइज किये बिना सामानों की बिक्री नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। निरीक्षण के समय वरिष्ठ लिपिक रविशंकर पाण्डेय उपस्थित रहे।

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