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दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 30,000/- रू का अर्थ दण्ड

 



बलिया : महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते मु0अ0सं0- 163/17 धारा 363,366,376, भादवि  व धारा ¾  पाक्सो एक्ट  में माननीय न्यायालय  अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-10 बलिया  ( ओमकार शुक्ला) द्वारा अभियुक्त रमेश पुत्र अमरनाथ उर्फ मोछू निवासी खड़सरा (बनाती) थाना खेजुरी जनपद बलिया को 10 वर्ष के  कारावास  की सजा सुनायी  गयी तथा 30,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06  माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।


गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।



रिपोर्ट : धीरज सिंह

 



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