Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

खंड विकास अधिकारी पर लगे 10 हजार अर्थ दंड की वसूली के लिए राज्य सूचना आयोग ने सीडीओ को किया निर्देशित

 


रेवती (बलिया) तीन वर्ष पहले आरटीआई के तहत किए गए आवेदन पर सूचना उपलब्ध न कराने के कारण, एक वर्ष पहले तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी पर लगाए गए 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की वसुली के लिए राज्य सूचना आयोग ने सीडीओ, बलिया को निर्देशित किया है।

आवेदनकर्ता रेवती निवासी रवि पांडेय ने बताया कि 27 फरवरी 2018 को मैने ग्राम भोपतपुर के विकास कार्य के सम्बन्ध में आय व्यय का विवरण मांगा था। प्रथम अपील 29 मार्च के बाद पुन: 8 जून को राज्य सूचना आयोग में अपील डाली थी। जिस पर आयोग ने दिसम्बर 2020 में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी पर उक्त अर्थ दण्ड लगाया था, लेकिन हमें न तो सूचनाए दी गयी और न अर्थ दण्ड ही जमा हुआ। पुनः सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने 15 नवम्बर 21 को सीधे सीडीओ को निर्देशित किया है कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के वेतन से अर्थ दण्ड की वसुली किया जाए।


पुनीत केशरी

No comments