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दो अलग- अलग मामलों में नाबालिक संग दुष्कर्म के तीन आरोपियों की पाक्सो कोर्ट ने खारिज की जमानत


 


बलिया।  पुलिस की तत्परता और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते पाक्सो कोर्ट द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म संबन्धी अपराध के एक महिला समेत तीन अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी गयी।

जानकारी के अनुसार दिनांक 10.01.2022 को थाना फेफना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-184/21 धारा 363/366/376(3),120बी भादवि ¾ पाक्सो एक्ट से संबन्धित अभियुक्ता रूबिना अंसारी पत्नी फूल मुहम्मद निवासी सिंहपुर थाना फेफना जनपद बलिया ने मा0 न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायधीश / पाक्सो कोर्ट सं0-8 बलिया के यहां अपनी जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश पाठक द्वारा बताया गया कि

    उक्त प्रार्थना पत्र का उ0प्र0 राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजन (पाक्सो) राकेश पाण्डेय व द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल/घोर विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्ता  द्वारा दिनांक 20.10.2021 की शाम आठ बजे  वादी की नाबालिग लड़की/पीड़िता को सहअभियुक्त सेराज को दो हजार रूपये देकर तथा पीड़िता को मारने की धमकी देकर सहअभियुक्त सेराज के साथ पहले बलिया तथा फिर बलिया से मुम्बई भगा दिया गया, जहां एक माह तक सहअभियुक्त सेराज द्वारा पीड़िता को एक माह तक एक कमरे में पत्नी की तरह रखा और भाग गया। अभियुक्ता व सहअभियुक्तों द्वारा कारित अपराध संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृति का है एवं आजीवन कारावास का दण्डनीय अपराध है । अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है ।

उक्त कथनों का अवलोकन करते हुए मा0 न्यायालय  प्र.विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08 बलिया द्वारा अभियुक्ता रूबिना अंसारी पत्नी फूल मुहम्मद निवासी सिंहपुर थाना फेफना जनपद बलिया के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया।

एक अन्य मामले में  दिनांक 10.01.2022 को थाना बांसडीह रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0-128/21 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से संबन्धित अभियुक्त रमेश राजभर पुत्र रामजी राजभर निवासी बसन्तपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया ने न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायधीश / पाक्सो कोर्ट सं0-8 बलिया के यहां अपनी जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश पाठक द्वारा बताया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र का उ0प्र0 राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजन (पाक्सो) राकेश पाण्डेय व द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल/घोर विरोध करते हुए कहा गया  है कि अभियुक्त  द्वारा दिनांक 01.09.2021 को समय करीब 12.00 बजे  वादी की नाबालिग लड़की/पीड़िता को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भाग कर मुम्बई ले गया तथा मुम्बई में महीने भर पत्नी की तरह रखा तथा उसके साथ शारीरिक संबन्ध बनाया तथा उसके बाद पीड़िता को छोड़कर भाग गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृति का है एवं आजीवन कारावास का दण्डनीय अपराध है। उक्त कथनों का अवलोकन करते हुए न्यायालय  प्र.विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08 बलिया द्वारा अभियुक्त रमेश राजभर पुत्र रामजी राजभर निवासी बसन्तपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया  के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया।


रिपोर्ट -टी ०एन ०पांडेय

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