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बलिया पुलिस द्वारा अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा छेड़खानी के अपराध में अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया


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बलिया -महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में दुष्कर्म के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक श्री राकेश कुमार पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजक श्री सुरेश कुमार पाठक  व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 472/14 धारा 354क, 452 भादवि0 व 8 पाक्सो एक्ट में  माननीय अपर सत्र न्यायालय अष्ठम/ विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट द्वारा दोषसिद्ध *अभियुक्त जानसन प्रकाश पुत्र जय प्रकाश राम निवासी ग्राम व पोस्ट करसी थाना नगरा जनपद बलिया* को ... 

*354क भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त कारावास*

*452 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त कारावास*

*8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त कारावास*  की सजा सुनायी गयी ।


*गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।*

 

रिपोर्ट -त्रयंबक नारायण देव गांधी

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