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दुष्कर्म के अभियुक्त को सात वर्ष की सश्रम कारावास


 



बलिया। पुलिस द्वारा अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । पुलिस द्वारा अभियान के तहत महत्वपूर्ण मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना दुबहड़ जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 32/2016 धारा 376,506(2) भादवि में  माननीय ASJ /FTC कोर्ट सं0 01 द्वारा  अभियुक्त अजय यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी जनाडी थाना दुबहड़ बलिया को 376 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 500/- रू0 अर्थदण्ड

506(2) भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 200/- रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। मामले में अभियोजक विष्णु दत्त पाण्डेय और संयुक्त निदेशक अभियोजक सुरेश कुमार पाठक ने प्रभावी पैरवी की।

गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।



रिपोर्ट -  टी ०एन० पांडेय

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