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हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 

-81 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर भुगतनी हो डेढ़ वर्ष की सजा



बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (विद्युत एक्ट) न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त कमलेश कुंवर को आजीवन कारावास व 81 हजार रुपे के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने अर्थ दंड अदा करने पर डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है।

वादी मुकदमा बिहारी गुप्ता पुत्र डिग्री गुप्ता निवासी ताहिरपुर थाना सहतवार ने तीन नवंबर 2006 को पुलिस को लिखित आवेदन दिया था कि गांव के हीरा कुंवर पुत्र विश्वनाथ कुंवर, कमलेश कुंवर पुत्र हीरा कुंवर व पारस कुंवर पुत्र परमेश्वर कुंवर निवासी गढताहिरपुर( हाता) थाना सहतवार, जिला बलिया का सुरेंद्र कुंवर से जमीन का विवाद था, जिसमें उन दोनों में आपस में मुकदमे बाजी चल रहा था। दिनांक 3 नवंबर 2006 को उपरोक्त तीनों लोग सुरेंद्र कुमार की दीवार को गिरा रहे थे तो सुरेंद्र कुमार और उसका लड़का जिम्मी ने विरोध किया तो उन लोगों ने इन दोनों को लाठी डंडा से मारने पीटने लगे। गांव के आसपास के लोग आ गए बीच बचाव करने लगे। इसी बीच कमलेश कुंवर ने कट्टे से फायर किया, छत पर देख रही मेरी लड़की रेनू के सिर में गोली लग गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें विवेचक ने दौरान विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था। इसी दौरान दो लोगों की मृत्यु हो गई।  अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक पर सीलन कर व अभियोजन के तरफ से  अशोक कुमार ओझा सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामजी राय की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त कमलेश कुंवर के खिलाफ दोष साबित पाया गया। जिस पर न्यायालय ने अभियुक्त कमलेश कुंवर को आजीवन कारावास व 81 हजार के अर्थदंड से दंडित किया और न देने पर डेढ़ वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास आदेश पारित किया, जिसमें से 50हजार रुपये प्रतिकार के रूप में पीड़िता के पिता को देने का आदेश पारित किया गया।





 By  Dhiraj Singh 

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