दिव्यांग जनों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध
बलिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ए के गौतम ने बताया है कि जो पात्र दिव्यांगजन दुकान संचालन हेतु ऋण लेना चाहते हैं वे http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण / संचालन योजना में रू0 10000.00 की धनराशि देय है, जिसमें मु0स0 7500.00 ऋण व मु०स० 2500.00 अनुदान के रूप में देय है। ऋण की धनराशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लाभार्थी को देना होगा। उपरोक्त विभागीय वेबसाइट पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।पात्रता की शर्तें के रूप में आयु 18 से 60 वर्ष। आय- गरीबी रेखा से नीचे आय के दुगुने से अधिक न हो। निवास प्रमाण पत्र हो। कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
रिपोर्ट त्रयंबक पांडेय गांधी
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