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अनियमितता के आरोप में सस्ते गल्ले की दुकान बर्खास्त


 हल्दी।जिला पूर्ति  अधिकारी बलिया द्वारा ग्राम सभा विगही के सस्ते गल्ले की दुकान जाँच और पूर्ति निरीक्षक बलिया द्वारा ग्राम प्रधान व ग्रामीणो द्वारा लिये गये बयान तथा राह बाबा स्वयं सहायता समूह की संचालिका द्वारा दिये गये शपथ पत्र से असंतुष्ट जिला पूर्ति अधिकारी बलिया ने जिलाधिकारी बलिया को  आख्या प्रेषित कर ग्राम सभा बिगही की दुकान राह बाबा स्वयं सहायता समूह की दुकान निरस्त करने का आग्रह किया था।जिस पर जिलाधिकारी बलिया के संसूती पर  पूर्ति निरिक्षक अधिकारी बलिया द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।बताते चलें कि  कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी बलिया को बिगही के ग्राम प्रधान व ग्रामीणो ने पत्रक देकर शिकायत किया था की सस्ते गल्ले की दुकान  राह बाबा स्वयं सहायता समूह की संचालिका द्वारा मानक से कम खाद्यान्न देने व अधिक मूल्य लेकर देने का आरोप लगाया था जिसकी जाच जिला पूर्ति अधिकारी बलिया द्वारा पूर्ति निरिक्षक बेलहरी को सौपा गया  था । पूर्ति निरिक्षक द्वारा विकास खंड बेलहरी के ग्राम पंचायत बिगहीं के सस्ते गल्ले की दुकानदार के विरुद्ध खाद्यान्न वितरण में घटतौली, निर्धारित मुल्य से अधिक पैसा लेना, मीड डे मील का छह माह का खाद्यान्न न देना आदि की जाच किया था जिसकी रिपोर्ट पूर्ति निरिक्षक द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी बलिया को सौप दिया गया था । जिस पर जिलापूर्ति अधिकारी ने दुकान को सस्पेंड कर 15 दिनों के अंदर जबाब मांगा गया था और दुकान को मुडाडीह की दुकान से संबद्ध कर किया गया था ।

ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने राह बाबा स्वयं सहायता समूह बिगहीं के कोटेदार के विरुद्ध शिकायत किया था।जिसका जांच पूर्ति निरीक्षक बेलहरी रत्नेश मिश्रा द्वारा 20 दिसंबर2022 को किया था। आख्या रिपोर्ट 23 दिसंबर को सौंप दिया। जिला पूर्ति अधिकारी बलिया ने 27 दिसंबर को दुकान को सस्पेंड कर दिया। जांच रिपोर्ट में दुकानदार पर आरोप है कि मीड डे मील का छह माह का खाद्यान्न नहीं दिया है। वहीं समूह की सदस्यतों का ब्यान है कि लाभांश में समूह के सदस्यों को 10-10 किलो गेहूं-चावल व 500-500 प्रतिमाह दिया जाता है। इतना ही नहीं गांव के 41अंतोदय कार्डधारकों में कोई 35 किलो की जगह 30-32किलो राशन व 91रुपये की जगह 118रुपये तो कोई 100रुपये लेने का आरोप लगाया है वहीं 77पात्र गृहस्थी कार्डधारकों का ब्यान है कि राशन कम व मुल्य अधिक लेने का आरोप लगाया था ।

रिपोर्ट एस के द्विवेदी

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