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नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष रितु देवी को हाईकोर्ट से मिली राहत




 मनियर, बलिया । हाईकोर्ट ने रितु देवी को अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई एवं उन्हें जमानत मिली। उच्च न्यायालय कोर्ट संख्या 73 के न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन रितु देवी की अग्रिम जमानत की याचिका की सुनवाई करते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अदालत ने रितु देवी को इस शर्त पर जमानत दी है कि रितु देवी आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगी।तथा  न्यायालय के पूर्व अनुमति के बिना वह देश नहीं छोड़ेगी ।यदि उनका पासपोर्ट है तो एसपी/ एसएसपी को  जमा कराया गया। किसी भी परिचित व्यक्ति को प्रलोभन धमकी या ऐसा वादा नहीं करेगी जिससे कि मामले के तथ्य को खुलासा करने से रोका जा सके। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि किसी भी शर्त के चूक की स्थिति में जांच अधिकारी आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। याचीकर्ता के तरफ से अधिवक्ता अंकुर जायसवाल, अधिवक्ता दीप लता व अधिवक्ता संगम सिंह ने पक्ष रखा तथा विपक्ष के तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य तीन के वकील जी ए ,आनंद कुमार पांडेय ने पक्ष रखा।

गौर तलब हो कि रितु देवी के उपर अंकपत्र में जन्मतिथि हेराफेरी करने का है आरोप लगा था  बतादे कि इसके पुर्व नगर पंचायत के नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी को अंकपत्र में हेरा फेरी करने के मामले में सुनवाई करते हुए बलिया कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दिया था । मनियर नगर पंचायत के नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी पर अपने अंकपत्र में जन्मतिथि में कूट रचित कर हेराफेरी करने का आरोप है। विपक्षी प्रत्याशी बुचिया देवी  की शिकायत पर तत्कालीन बीएसए बलिया ने जांच कर उनके खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी, कागजों में हेरा फेरी करने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके विरुद्ध नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दिया था।

प्रदीप कुमार तिवारी

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