तो क्या बंद हो जाएंगे बलिया में संचालित मोटर ड्राइविंग स्कूल !
बलिया। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग स्कूलाें की मान्यता के नए नियम जारी किए हैं। अब इन्हें स्कूलाें की तर्ज पर ही संचालित करना होगा। सीसी कैमरे और प्रोजेक्टर की व्यवस्था करनी होगी। ड्राइविंग स्कूल का भवन, परिसर, कमरे और अन्य व्यवस्थाओं के मानक भी तय किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं न होने पर ड्राइविंग स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण नहीं होगा और न ही रजिस्ट्रेशन होगा। जिले के मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालकों को इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है। व्यवस्थाओं में बदलाव न करने पर संचालित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बंद हो जाएंगे। परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने शुक्रवार को कार्यालय में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के संचालकों के साथ बैठक कर शासन के नए निर्देश से अवगत कराया और चेताया कि निर्धारित समय अवधि में व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं होने पर यह स्कूल बंद हो जाएंगे।
पार्किंग और सिम्युलेटर कक्ष भी बनेगा
आरआई राजभूषण चौधरी ने बताया कि इस्पेसिफिक ऑपरेटिंग प्रोसिजर के तहत मोटर वाहन ट्रेनिंग स्कूल का आधुनिकीकरण नहीं करने पर उनके स्कूल की मान्यता परिवहन विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। मोटर ट्रेनिंग स्कूल आधुनिकीकरण के तहत ट्रेनिंग देने के उपयोगार्थ प्रत्येक वाहन में सिम्युलेटर होना अतिआवश्यक है। इसके अलावा ट्रेनिंग स्कूल में वाईफाई और सीसीटीवी कैमरा, क्लास रूम में प्रोजेक्टर, मोटर के यांत्रिकी ज्ञान के लिए मोटर वाहन के पार्ट्स का सेक्शन होना चाहिए। इतना ही नहीं जिस वाहन से विद्यार्थी वाहन चलाना सीखेंगे वह 12 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही जो अनुदेशक विद्यालय में होंगे वो डिप्लोमा या बीटेक डिग्री धारक हों। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए शौचालय और वाहन पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
By-Dhiraj Singh
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