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नाबालिक लड़की से अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

 



बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिक लड़की से अपरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त के खिलाफ  थाना मनियर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 77/2018 धारा 363,366,376 भा.द.वि व धारा ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित  अभियुक्त जावेद अंसारी पुत्र जाकिर निवासी रामपुर थाना मनियर जनपद बलिया के खिलाफ न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08 /विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनपद बलिया में मुकदमा का विचारण चल रहा था जिसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाते हुए अभियुक्त को धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा । व धारा 363 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।धारा 366 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।


By- Dhiraj Singh

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