बलिया के अदालत ने दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10000 रुपये के अर्थ दंड से किया दंडित
बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 बलिया न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्तगण सुरेश सिंह ,कमलावती सिंह और सुनील कुमार सिंह ऊर्फ पंकज सिंह को खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक तीनों अभियुक्तगण को 10 वर्ष के कठोर करावास के दंड और₹10000 के अर्थ दंड से दंडित किया और देने पर एक माह का अतिरिक्त करवास की सजा भुगतनि होगी ।संक्षेप में मामला यह है कि वादी मुकदमा दीनानाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय मुन्नी सिंह निवासी कोदई थाना नगरा जिला बलिया ने लिखित सूचना दिया था कि उसकी लड़की गुंजन सिंह उर्फ़ गुड़िया की शादी दिनांक 9 फरवरी 2019 को सुनीत कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह पुत्र सुरेश सिंह सकींन पकड़ी थाना पकड़ी जिला बलिया के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी और शादी में अपने समर्थ के अनुसार दान दहेज देखकर शादी की लड़की की विदाई हुई थी। शादी के बाद जब उसकी लड़की गुंजन सिंह उर्फ़ गुड़िया अपने ससुराल गई तो वहां उसके पति सुनीत कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, ससुर सुरेश सिंह , सास कामलावती सिंह पत्नी सुरेश सिंह, जेठ अमित सिंह पुत्र सुरेश, जेठानी पत्नी अमित सिंह कम दहेज मिलने का ताना देकर उसे प्रताड़ित करने लगे तथा ब्रेजा गाड़ी की मांग करने लगे ।यह बात जब वह तथा परिवार के लोग तथा उसका लड़का बबलू सिंह मिलने जाते थे तो उसकी लड़की रो-रो कर बताती थी तो लोग उसके पति सास ससुर का जेठ जेठानी को समझाए थे कि उसकी हैसियत ब्रेजा गाड़ी देने की नहीं है उसकी लड़की के पति के परिवार के लोगों का मकान ग्राम है हैबतपुर थाना कोतवाली जनपद बलिया में है तो वर्तमान समय उसी में रहते हैं 13 अगस्त 2020 को दोपहर में उसकी लड़की गुंजन उर्फ गुड़िया ने उसके लड़के बबलू सिंह को फोन से बताया कि उसे उसका पति सास ससुर जेठ जेठानी दहेज में कम मिलने के कारण बुरी तरह से मार पीट हैं जिसकी सूचना मिलने पर दिनांक 14 अगस्त 2020 को अपने गांव तथा परिवार के लोगों के साथ करीब 8:00 बजे सुबह आया तो देखा कि उसके लड़के उसके पति सास ससुर दहेज की मांग लेकर मार डाले हैं उसकी लास् रस्सी में लटका दिए उपरोक्त आवेदन पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।जिसका विचारन उपरोक्त न्यायालय में चल रहा था। जिसमें न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समाज साक्षयों का समयक पर शिलान व अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन के तरफ से विनोद कुमार भारद्वाज सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त अमित सिंह व सविता सिंह उर्फ बबली को दोष मुक्त कर दिया और व अन्य सुरेश सिंह, कामलावती सिंह ,सुनील सिंह के खिलाफ दोस सिद्ध पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
By- Dhiraj Singh
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