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बलिया की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ दोस सिद्ध पाते हुए 8 वर्ष के कठोर करावास व दस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से किया दण्डित

 



बलिया : न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम की अदालत ने दहेज हत्या के मामले अभियुक्त सत्येंद्र कुमार वर्मा के खिलाफ दोस् सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 8 वर्ष के कठोर करावास व दस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया । अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को 6माह का अतिरिक्त करावास भोगना होगा। संक्षेप में मामला यह है कि वादी मुकदमा पंकज कुमार पुत्र परमानंद मौर्य ग्राम चिरंजी छपरा पोस्ट सूर्यभान थाना  दोकटी तहसील बैरिया जिला बलिया का निवासी है ने थाना सहतवार पर आवेदन दिया था कि मेरी बहन ममता वर्मा की शादी सत्येंद्र कुमार वर्मा पुत्र काशी नाथ वर्मा ग्राम बेऊर पोस्ट हुसैनाबाद थाना सहतवार जिला बलिया से हुई थी। आए दिन वादी की बहन ममता वर्मा को उसके पति सत्येंद्र वर्मा, बहन की सास लीलावती देवी, और ससुर काशीनाथ वर्मा ने दहेज के लिए मारते पीटते थे कई बार उन लोगों ने बहन की वजह से पैसे भी दिए। दिनांक 21,02, 2021 को रात करीब 9:00 बजे यह तीनों लोग साजिश के तहत मिलकर उसकी बहन ममता वर्मा को जहर दे दिए। जिससे उसकी बहन की मौत हो गई। जिसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी जिसकी लाश बलिया में है। उसकी बहन की मौत दिनांक 22/02/2021 को हुई थी। वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सहतवार पर अभियुक्त सत्येंद्र कुमार वर्मा, लीलावती देवी, व काशीनाथ वर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। दौरान विवेचना विवेचक ने आरोप पत्र उपरोक्त तीनों लोगों के खिलाफ न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान विचारन अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक  परसीलन व अवलोकन करने के पश्चात, अभियाेजन  के तरफ़ से संजीव कुमार सिंह शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को बचाव पक्ष के अधिवक्ता कि वहस  सुनने के उपरांत न्यायालय ने सत्येंद्र कुमार वर्मा के विरुद्ध दोष सिद्ध पाया और अन्य  अभियुक्त काशीनाथ वर्मा व लीलावती देवी को   विरुद्ध संदेह से परे साबित  होने पर  दोष सिद्ध नहीं  हो पाया  और अभियुक्त सतेंद्र वर्मा के खिलाफ उक्त सजा सुनाई।



By- Dhiraj Singh

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