Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

समोसा स्नैक्स में मिला कंडोम, गुटखा और पत्थर, मुकदमा दर्ज, रहीम शेख, अज़हर शेख, मज़हर शेख, फ़िरोज़ शेख और विक्की शेख गिरफ्तार

 


मुंम्बई : समोसा स्नैक्स में मिला कंडोम, गुटखा और पत्थर,  मुकदमा दर्ज, रहीम शेख, अज़हर शेख, मज़हर शेख, फ़िरोज़ शेख और विक्की शेख गिरफ्तार। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ स्थित एक प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी को आपूर्ति किए गए समोसे में कथित तौर पर कंडोम, गुटका और पत्थर पाए जाने के बाद पांच लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान रहीम शेख, अज़हर शेख, मज़हर शेख, फ़िरोज़ शेख और विक्की शेख के रूप में हुई है।

इन लोगों पर कथित तौर पर स्नैक्स में कंडोम, गुटखा और पत्थर डालने का आरोप है। इनमें से दो आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एक फर्म के कर्मचारी थे, जबकि अन्य तीन उस फर्म के भागीदार थे जिसका अनुबंध पहले स्नैक्स में मिलावट के कारण समाप्त कर दिया गया था।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने खुलासा किया कि साझेदारों ने नई अनुबंधित फर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए श्रमिकों को रखा था। पुलिस ने कहा कि पांच आरोपियों में से तीन साझेदारों ने कथित तौर पर अन्य दो कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया था कि जिस कंपनी को नया अनुबंध मिला है, वह बदनाम हो जाए।

पुलिस के अनुसार कैटलिस्ट सर्विस सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड के पास एक ऑटोमोबाइल फर्म की कैंटीन में नाश्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी। हालाँकि, कैटलिस्ट सर्विस ने मनोहर एंटरप्राइज नाम की एक अन्य उपठेकेदार फर्म को समोसा उपलब्ध कराने का ठेका दिया था। जांच के दौरान मनोहर एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों से घटना के बारे में पूछताछ की गई, तो पता चला कि फिरोज शेख और विक्की शेख नाम के दो कर्मचारियों ने कथित तौर पर समोसे में कंडोम, गुटखा और पत्थर भरे थे।

आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि एसआरए एंटरप्राइजेज (जिसका अनुबंध पहले मिलावट के कारण रद्द कर दिया गया था) के कर्मचारियों ने मनोहर एंटरप्राइजेज को बदनाम करने के लिए कंपनी को आपूर्ति किए जाने वाले भोजन में मिलावट करने के लिए अपने दो कर्मचारियों को मनोहर एंटरप्राइजेज में भेजा था। इस मामले में तीन आरोपी आरोपी एसआरए एंटरप्राइजेज के साझेदार हैं, जिसे ऑटोमोबाइल कंपनी को आपूर्ति किए गए समोसे में मिलावट के कारण पहले अनुबंध से हटा दिया गया था। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 और 120बी के तहत जहर देकर नुकसान पहुंचाने और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है।



डेस्क

No comments